गुजरात उच्च न्यायालय ने सीबीआई को 2004 के इशरत जहान मामले में आईपीएस सतीश वर्मा की मदद लेने की बात कही है। सुनवाई के दौरान एक आदेश में अदालत ने कहा है कि अगले चार महीने तक सतीश वर्मा इस मामले की पड़ताल करके जांच सीबीआई को सौंपेंगे और सीबीआई को इस मामले को सुरलझाने में सहयोग करेंगे।
न्यायाधीश जयंत पटेल और न्यायाधीश अभिलाषा कुमारी की इस खण्डपीठ में यह भी आदेश दिया गया है कि इस मामले को सुलझाने के लिए सतीश सोमवार 16 जुलाई को सीबीआई निदेशक को रिपोर्ट करेंगे। इस संबंध में अदालत ने अतिरिक्त मुख्य सचिव (कार्मिक) वरेष सिन्हा को 7 जुलाई को एक पत्र जारी कर ऑफिसर की इस मामले के लिए अनुमति जारी करने संबंधी पत्र जारी किया था। इस आदेश के बाद अब सतीश उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम के सदस्य होंगे जो इशरत जहान के मामले की जांच करेगी। गौरतलब है कि मुंबई में कॉलेज गर्ल इशरत जहान और तीन अन्य के फर्जी एनकाउंटर मामले में सतीश ने ही अदालत में अर्जी लगाई थी, जिसके बाद मामला सीबीआई को सौंप दिया गया था।
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